पोटका। आपूर्ति पदाधिकारी डॉ अशोक कुमार ने कालिका पुर के दो जनवितरण प्रणाली के दुकानदार नरेंद्र नाथ दत्ता अनुज्ञप्ति संख्या 03(एच) 17 तथा संजीत कुमार साव अनुज्ञप्ति संख्या 09(एच) 17 के खिलाफ पोटका थाना में प्राथमिकी दर्ज किया है। प्राथमिकी में कहा गया है कि दोनों दुकानदार अगस्त एवं सितम्बर 2023 दो माह का खाद्यान्न कार्डधारियों के बीच वितरण नही किया है। 30 सितम्बर को आपूर्ति पदाधिकारी डॉ अशोक कुमार ने दोनों दुकानदार को पत्र देकर तीन दिनों के अंदर खाद्यान्न वितरण करने का निर्देश दिया था। लेकिन वे खाद्यान्न वितरण करने में असमर्थ रहे। आज सुक्रवार को जब दोनों दुकानों का जांच किया गया तो दुकानदार दुकान बंद कर फरार थे। दूरभाष पर सम्पर्क किया गया तो दोनों ने बताया कि राज्य सरकार के द्वारा दोनों माह के खाद्यान्न का भारी मात्रा में कटौती कर दिया गया है। जिस कारण वे खाद्यान्न वितरण नहीं कर सकते। दूसरी ओर आपूर्ति पदाधिकारी ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को पत्र देकर दोनों के दुकान के अनुज्ञप्ति रद्द करने का अनुसंसा किया है।
