स्कूल के पास प्रतिबंधित पान मसाला बेचने वालों पर चला प्रशासन का डंडा, वसूला जुर्माना

जमशेदपुर  (आलोक पांडेय) : खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं जेएनएसी की टीम ने मंगलवार को बिष्टुपुर सेंट मेरिज हिन्दी स्कूल के बगल में छापेमारी कर वहां लगे दुकानों से प्रतिबंधित सिगरेट पान मसाले आदि जलाकर नष्ट किए गए. जबकि बेचने वालों दुकानदारों से कोटपा एक्ट 2003 के तहत जुर्माना भी वसूला गया. 

बता दें कि जमशेदपुर के अधिकारी धालभूम अनुमंडल अधिकारी पीयूष सिन्हा के निर्देश पर सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन पदार्थ और वितरण का विनिमय अधिनियम 2003 के एवं खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत प्रतिबंधित पान मसाला, पान पराग, रजनीगंधा, दिलरुबा, राज निवास, विमल, बहार, शोहरत, प्रीमियम के भंडारण, विनिर्माण, विक्रय एवं वितरण को रोकने के उद्देश्य से मंगलवार को बिष्टुपुर स्थित सेंट मेरिज हिंदी स्कूल परिसर के आसपास के क्षेत्रों में औचक जांच अभियान चलाया गया. इस दौरान खाद्य विक्रेता बबलू कुमार एवं शानू शर्मा से कोटपा एक्ट 2003 के तहत जुर्माना वसूला गया. साथ ही सिगरेट एवं प्रतिबंधित पान मसाला नष्ट कर दिया गया. मौके पर सभी दुकान संचालकों को सख्त हिदायत दी गई. कि स्कूल परिसर से 100 गज की दुरी तक इन उत्पादों को ना बेचें. इस छापेमारी के दौरान एजेंसी की पूरी टीम उपस्थित थी.

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