जमशेदपुर: अभिहित अधिकारी-सह-अनुमंडल पदाधिकारी, धालभूम पीयूष सिन्हा (भा.प्र.से) के निर्देशानुसार काशीडीह में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादों के बिक्री के विरूद्ध जांच अभियान चलाया गया. इस दौरान काशीडीह स्थित अमरजीत एवं शिवनन्दन प्रसाद तथा साकची स्थित मो. अरमान के खाद्य प्रतिष्ठानों से COTPA Act 2003 के तहत जुर्माना वसूला गया. मौके पर भारी खुला सिगरेट एवं प्रतिबंधित पान मसालों को नष्ट किया गया.
खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी मो. मंजर हुसैन ने बताया कि सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिबंध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003 एवं खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत प्रतिबंधित पान मसालों जिनमें पान पराग, शिखर, रजनीगंधा, दिलरुबा, राजनिवास, मुसाफिर, मधु, विमल, बहार, शोहरत, पान पराग प्रिमियम का भंडारण, विनिर्माण, बिक्री एवं वितरण को रोकने हेतु आगे भी जांच अभियान चलाया जाता रहेगा. उन्होने तंबाकू उत्पादों की बिक्री करने वाले सभी दुकानदारों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि प्रतिबंधित पान मसालों की बिक्री न करें अन्यथा जांच के क्रम में ऐसा करते पकड़े जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी.



