जमशेदपुर (आलोक पांडेय) : बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के धतकीडीह हरिजन बस्ती की रहने वाली युवती को शादी का झांसा देकर 5 साल तक यौन शोषण करने और शादी से इंकार करने के आरोपी धातकीडीह हरिजन बस्ती का रहने वाला आकाश मुखी को शनिवार को जमशेदपुर कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया.
इस मामले की सुनवाई जमशेदपुर कोर्ट में एडीजे 4 राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत कर रही थी. अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार ने बताया कि मामले में कुल 6 लोगों की गवाही हुई थी. घटना 12 अक्टूबर 2020 को जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाने तक पहुंचा था. मामले में युवती ने कहा था कि आरोपी आकाश उसके साथ 2016 से ही शादी का झांसा देकर यौन शोषण कर रहा था. शादी का दबाव बनाने पर वह बार-बार टालमटोल कर जाता था. जब उसे दूसरी लड़की से शादी करने जानकारी मिली तो युवती मामले को लेकर थाना पहुंची थी.



