खुले में पेशाब करते पकड़े गये तो भरना पड़ेगा जुर्माना, जुगसलाई में चल रहा अभियान

जमशेदपुर: अगर आप खुले में पेशाब करते पकड़े गए तो आपको आर्थिक दंड देना पड़ सकता है. जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र में इन दिनों स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है.  

जुगसलाई नगर परिषद द्वारा प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान के क्रम में 01.03.2023 को पीयूष सिन्हा, अनुमण्डल  पदाधिकारी, धालभूम, जमशेदपुर  सह कार्यपालक पदाधिकारी, जुगसलाई नगर परिषद के  निदेशानुसार चाईबासा बस स्टैंड, स्टेशन रोड में प्रतिबंधित सिंगल यूज़ प्लास्टिक, अतिक्रमण, गन्दगी फ़ैलाने वालों के खिलाफ, खुले में मूत्र विसर्जन करने वालों के खिलाफ विशेष जांच अभियान चलाया गया. प्रतिबंधित सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग, अतिक्रमण करने वालो एवं खुले में मूत्र विसर्जन  करने वाले लोगों से 
1. आकाश
2. अचिन बेहरा
3. प्रशांत नायक
4. दीपक
5. राजीव कुमार
6. नेपाल मंडल
7. सत्यवान साव
8. अनूप देवनाथ
9. राजवीर कुमार आदि से कुल 750 रूपया जुर्माना वसूला गया.

विदित हो कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) के नियम 2021 के अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया है कि प्लास्टिक से बने कैरी बैग या उत्पाद जिनकी मोटाई 75 माइक्रोन से कम है एवं गैर बुना हुआ प्लास्टिक कैरी बैग जो 60 ग्राम  प्रति वर्ग मीटर (GSM) से कम है का उपयोग 30 सितम्बर 2021 से प्रतिबंधित है. साथ ही 1 जनवरी 2023 से 120 माइक्रोन की मोटाई से कम के प्लास्टिक के बने कैरी बैग या उत्पादों का आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग  दंडनीय अपराध है.

वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा अधिसूचित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) के नियम 2021 के नियम-4 (उपनियम- 2) के  द्वारा दिनांक 1 जुलाई 2022 से  पोलीस्टाइरीन एवं विस्तारित पोलीस्टाइरीन वस्तुए सहित निम्नलिखित एकल प्रयोग प्लास्टिक वस्तुओं की विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग को निषेध किया गया है-
1 . प्लास्टिक स्टिक युक्त इयर बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइस क्रीम की डंडियां, पॉलीस्टीरिन ( थेर्मोकोल) की सजावटी समाग्री. 
2. प्लेटें, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू,  स्ट्रॉ, ट्रे  जैसे कटलरि, मिठाई के डिब्बों के इर्द- गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्में, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट, 100 माईक्रॉन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर, स्ट्रिर आदि.

जुगसलाई नगर परिषद का लोगो से अपील

प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक व थर्माकोल के स्थान पर जुट, कागज व कपड़े के थैले या अन्य बायोडिग्रेडेबल / कंपोस्टेबल विकल्पो का प्रयोग करें। थर्माकोल से बने थाली एवम प्लेट में भोजन करने से कैंसर जैसे विविध असाध्य बीमारियों के होने की प्रबल संभावना बनी रहती है, इस लिए इसके स्थान पर साल आदि के पत्तों से निर्मित पत्तल एवम प्लेट का उपयोग किया जाय। किसी भी दुकादार के पास उपरोक्त प्रतिबंधित सामग्री हो तो वे यथाशीघ्र जुगसलाई नगर परिषद कार्यालय में आकर उसे जमा कर दें और सरकार की प्लास्टिक मुक्त जुगसलाई मुहिम में सहयोग करें। उपरोक्त प्रतिबंधित सामग्री के विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री या उपयोग करते हुए पाए जाने पर उपयोगकर्ता , दुकानदार एवम अन्य व्यापारी वर्ग के विरुद्ध प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम तथा नगर पालिका अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत आर्थिक दंड के साथ साथ विधि सम्मत कड़ी करवाए की जायगी.

मौके पर नगर प्रबंधक लूकेश कुमार सिंह, राजेंद्र कुमार, सफाई पर्यवेक्षक अजय कुमार सिंह, सहेंद्र कुमार सिंह, नवीन कुमार, हसीन खान, गृह रक्षक संतोष कुमार यादव समेत कार्यालय के अन्य कर्मी मौजूद थे.

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