रांची : दल-बदल मामले में बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी को बड़ा झटका लगा है. झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले को लेकर बाबूलाल मरांडी की ओर स दायर याचिका को खारिज कर दिया है. इस मामले की सुनवाई हाइकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में हुई है. गौरतलब है कि जस्टिस राजेश शंकर ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. मंगलवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए बाबूलाल मरांडी की याचिका को खारिज कर दिया है.
अदालत ने अपने फ़ैसले में कहा कि बाबूलाल की याचिका सुनने योग्य नहीं है. अदालत ने कहा कि विधानसभा के न्यायाधिकरण में हो रही सुनवाई के बीच में मामले को नहीं सुना जा सकता है. बाबूलाल मरांडी की ओर से वरीय अधिवक्ता बीपी सिंह, अभय मिश्रा और विनोद साहू ने अपना पक्ष रखा. विधानसभा की तरफ से अधिवक्ता अनिल कुमार और दीपिका पांडे की तरफ से अधिवक्ता सुमित गड़ोदिया ने बहस की.
बाबूलाल मरांडी की ओर से दाखिल रिट याचिका में कहा गया है कि दल-बदल मामले में झारखंड विधानसभा के स्पीकर कोर्ट में नियमानुसार सुनवाई नहीं हुई है. साथ ही कहा गया था कि न्यायाधिकरण ने उनकी गवाही और बहस को सुने बिना ही केस को जजमेंट पर रख दिया है. गौरतलब है कि बाबूलाल मरांडी से जुड़े दल-बदल के मामले में विधानसभा के न्यायाधिकरण में 30 अगस्त को सुनवाई पूरी हो गई थी. बाबूलाल मरांडी के अधिवक्ताओं का कहना था कि स्पीकर इस मामले में पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहे हैं, जिसके कारण इस मामले पर फैसला नहीं हो पा रहा है.



