जमशेदपुर: आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 12(प)धारा (ब) के प्रावधान के तहत वंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को शैक्षिक सत्र 2011-12 निजी स्कूलों के प्रवेश कक्षा में नामांकन प्रक्रिया शुरू की गई थी. अधिनियम के प्रावधान के तहत 6 वर्ष से 14 वर्ष तक अथवा कक्षा एक से आठवीं तक के लिए शिक्षा व्यवस्था की गई थी. प्रावधानों के तहत राज्य सरकार को प्री-प्राइमरी या प्री-नर्सरी की कक्षा की व्यवस्था करनी है. आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 12 (प)(ब) के प्रावधान के तहत जमशेदपुर शहर के स्कूलों को नामांकित कराए गए.
अभी वंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के अभिभावक की वर्तमान में आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है. शैक्षिक सत्र 2021 में केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 लागू कर दी थी. नई शिक्षा नीति 2020 की कंडिका 8-8 के प्रावधान में वंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को कक्षा 12 तक निःशुल्क शिक्षा पाने का अधिकार मिलता है. अभिभावक संघ के अध्यक्ष डॉ उमेश कुमार ने बताया कि जमशेदपुर अभिभावक संघ पूर्वी जमशेदपुर के उपायुक्त महोदय से मांग की है कि इस संबंध में स्पष्ट दिशानिर्देश देने की कृपा करें. जिससे सभी बच्चों की आगे की शिक्षा निर्बाध रूपं से क्लास 9 से 12वीं तक की शिक्षा जारी रह सके.



